मकराना के खनन क्षेत्र में भ्रष्टाचार: बिना अनुमति खान का विस्तार
खतरे में आम जनजीवन: मकराना में अवैध खनन से उजागर हुई सुरक्षा चिंताएं
मकराना:
मकराना शहर के रेंवतडूंगरी खनन क्षेत्र में स्थित बापी खान संख्या 22 कई सालों से नियमन और पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र के बिना बंद पड़ी थी। हालांकि, इस खान के एक हिस्से का चौड़ान हाल ही में बढ़ाया गया है, जिसे नियमविरुद्ध तरीके से लाइसेंस 22/डी के रूप में जारी किया गया है।
समाजसेवी शेर सिंह ने जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा को ज्ञापन देकर आरोप लगाया है कि उक्त खान की चौड़ान अवैध रूप से मुख्य सड़क की ओर बढ़ा दी गई है, जिसमें रोड का एक हिस्सा भी शामिल कर लिया गया है। इस कार्यवाही से खान के निर्माण और खनन कार्यों में जन सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है, और अगवाड़ के ढहने की आशंका से जनहानि की संभावना बढ़ गई है।
शिकायत में यह भी बताया गया है कि खान के अवैध विस्तार और खनन के लिए आवश्यक पर्यावरण स्वीकृति (EC) भी प्राप्त नहीं की गई है, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार के अवैध खनन और भ्रष्टाचार के मामलों में तत्काल कार्यवाही की मांग की गई है।
शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन से अवैध खनन को तुरंत रोकने और खान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि जन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और आम जनजीवन पर आने वाले खतरों को टाला जा सके।
भारत न्यूज़ से विक्रम सिंह चौहान की रिपोर्ट