Home NATIONAL मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका को दूसरी बार खारिज किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका को दूसरी बार खारिज किया

by bharatnewsofficial.com
  • DMK नेता सेंथिल बालाजी को नहीं मिली राहत।
  • Madras High Court ने फिर खारिज की जमानत याचिका।
  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 जून 2023 को हुई थी गिरफ्तारी।

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DMK नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को मद्रास हाई कोर्ट से फिर झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया है। बता दें कि बालाजी को 14 जून 2023 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह गिरफ्तारी के समय तमिलनाडु सरकार में परिवहन मंत्री थे।

पीटीआई, चेन्नई। Madras High Court तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को मद्रास हाई कोर्ट से झटका लगा है। मद्रास हाई कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि पूर्व मंत्री को पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

दूसरी बार खारिज हुई याचिका समाचार

एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, चार महीने में यह दूसरी बार है कि जब DMK नेता की याचिका को मद्रास हाई कोर्ट द्वारा खारिज किया गया है। इससे पहले भी उन्होंने अपनी जमानत को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, उस दौरान भी हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था।

जज ने क्या कहा?

जज एन. आनंद वेंकटेश ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता (आरोपी) करीब 8 महीने तक हिरासत में थे, इसलिए धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को इस मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। दिन-प्रतिदिन आधार पर इसे तीन महीने के भीतर पूरा किया जाए।

14 जून 2023 को हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि बालाजी को 14 जून 2023 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह गिरफ्तारी के समय तमिलनाडु सरकार में परिवहन मंत्री थे।

ED ने 3,000 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल

इससे पहले ईडी ने 12 अगस्त को बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। मद्रास HC ने 19 अक्टूबर को बालाजी की पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एक स्थानीय अदालत भी उनकी जमानत याचिकाएं तीन बार खारिज कर चुकी है।

भारत न्यूज़ चैनल रिपोर्टर प्रेम चेन्नई

 

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